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कॉप बैंक ट्रेल : राज्य-सभा उपाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी

अमरनाथ कॉप.बैंक का निशान पकड़ते हुए  जांचकर्ता राज्य सभा के उपाध्यक्ष के. रहमान खान के दरवाजे तक पहुंच गए हैं. 

कर्नाटक सरकार ने राज्य-सभा उपाध्यक्ष के.रहमान खान और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. उनके खिलाफ अमरनाथ सहकारी बैंक में 102.02 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप है.  

कर्नाटक सहकारिता विभाग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में श्री खान के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि जब वे 1989-2002 के दौरान बैंक के अध्यक्ष थे तब उन्होंने 57.66 करोड़ रुपए के 48  बेनामी ऋण मंजूर कराये थे.

राज्य के सहकारिता मंत्री श्री लक्ष्मण सावदी ने संवाददाताओं से कहा कि सहकारिता विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार श्री सेहर भानु ने कथित अनियमितताओं और वित्तीय कुप्रबंधन की जांच की है तथा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है.  रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि उक्त ऋण के कारण 102.02 करोड़ रुपये का नुकसान  हुआ है. 

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सरकार श्री खान और उनके रिश्तेदारों से  10.79 करोड़ रुपये  वसूल करे.

अन्य जिनके खिलाफ एफआईआर दायर की गई है, वे हैं  पूर्व अध्यक्ष जिया-उल-शरीफ और पूर्व निदेशक ए.ए. कातिब.  बैंक की स्थापना 1977  में की गई थी जिसका उद्देश्य मुसलमान समुदाय के गरीबों की मदद करना था. 

इस मुद्दे पर केंद्र को एक रपट भेजी जाएगी, श्री सावदी ने कहा कहा. [ पीटीआई से साभार] (शिकायत 9 फरवरी को दर्ज कराई गई थी).

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