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हैदराबाद: श्रमिक सहकारी संस्थाओं के लिए एक बड़ी जीत

स्थायी समिति के सदस्यों और कारपोरेट घरानों के दबाव के सामने झुकते हुए, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम(GHMC) के आयुक्त ने नामांकन के आधार पर 2.5 लाख रुपये तक के कार्यों को श्रम संविदा सहकारी समितियों को आवंटित करने का फैसला किया है.

अनुसूचित जातियों, जनजातियों, और कमजोर वर्गों के लोग तथा इन समुदायों के बेरोजगार या छंटनीग्रस्त इंजीनियरों को मिलाकर सहकारी समितियां बनानी चाहिए.

आयुक्त ने एक सरकुलर जारी किया है. उसके अनुसार, जोनल आयुक्त समितियों को उनकी स्थिति और आवश्यकता को घ्यान में रखते हुए सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक को एक लाख रुपए और आपात स्थिति में 1.5 लाख रुपये तक का काम दे सकते हैं.  इसी तरह, GHMC की स्थायी समिति दो लाख और 2.5 लाख रुपये तक के काम दे सकती है.

GHMC को कुल कार्य का 15 प्रतिशत आरक्षित रखना है जिसे नामांकन के आधार पर इन समितियों को आवंटित करना होगा.  जी.एच.एम.सी. आयुक्त समीर शर्मा से Corporators  इंजीनियरिंग विंग को निर्देश जारी करने की मांग करते रहे हैं कि दो लाख रुपये तक के कार्य का आवंटन नामांकन आधार पर बिना निविदा प्रक्रिया के किया जाए.

अब तक एक लाख रुपये तक के काम का आबंटन नामांकन के आधार पर किया जाता रहा है.  लेकिन परिषद की बैठकों के दौरान आयुक्त ने सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया.  नामांकन के आधार पर काम के आबंटन की सीमा में वृद्धि का मुद्दा स्थायी समिति और GHMC परिषद की बैठकों में उठाया गया था.

स्थायी समिति ने कहा कि प्रत्येक समिति को एक वित्तीय वर्ष में दो से अधिक काम नहीं मिलना चाहिए.  “चुंकि स्थायी समिति ने नगर प्रशासन और शहरी विकास (एमए और यू डी) विभाग द्वारा 1989 में जारी सरकारी आदेश को लागू किए जाने संबंधी एक प्रस्ताओ परित किया है, अतः इस विषयक एक परिपत्र जारी किया गया है,” GHMC के इंजीनियर-इन-चीफ श्री पी. पण्डुरंग राव  ने कहा.

हालांकि, कुछ अधिकारी आपात स्थितियों में काम में लाई जाने वाली नामांकन सुविधा का दुरुपयोग करते रहे हैं और एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के ठेकों को छोटे भागों में बांटकर नामांकन के आधार पर आबंटित करते रहे हैं.

पिछले एक वर्ष में, GHMC ने शहर में लगभग 25 करोड़ रुपये का काम नामांकन के आधार पर आबंटित किया है. इनमें से 15 करोड़ रुपए मूल्य का काम अकेले दक्षिण क्षेत्र की सीमा में corporators की सिफारिशों के आधार पर नामांकन करके दिए गए.

GHMC सूत्रों को भय है कि नए परिपत्र के प्रावधानों का लाभ उठाकर corporators काम का अनुमोदन समितियों, व्यक्तियों और अपनी पसंद के लोगों के लिए कर सकते हैं और ठेकेदार काम की गुणवत्ता से समझौता कर सकते हैं.

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