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मध्य प्रदेश विधायक सहकारी बैंक घोटाले में दोषी करार

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की एक अदालत ने सीहोर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में आठ साल पहले हुए धोखाधड़ी के एक मामले में भाजपा विधायक रमेश सक्सेना और चार अन्य को दो साल कैद की सजा सुनाई है.

धोखाधड़ी के समय श्री सक्सेना बैंक के अध्यक्ष थे.  जांच मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा किया गया.

बाद में वे लोग 15,000 रुपए प्रत्येक के मुचलके पर रिहा किए गये थे.  कथित तौर पर उन्होंने आठ साल पहले ‘अपना घर बनाओ’ योजना के तहत धन के संवितरण में वित्तीय अनियमितताएं की थीं.

विधायक ने हालाँकि कहा कि वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सजा को चुनौती देंगे.

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