भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सहकारी बैंकों को सहकारी ऋण समितियों द्वारा जारी खाता-आदाता चेक के भुगतान करने के लिए अधिकृत किया है बशर्ते आदाता क्रेडिट सहकारी समितियों के घटक हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक के एक रिलीज में कहा गया कि ऐसा सहकारी ऋण समितियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए किया जा रहा है. ऐसी सहकारी ऋण समितियों के सदस्य जिनके बैंक खाते नहीं हैं, एकाउंट पेयी चेक्स के संग्रह में कठिनाइयों का सामना करते थे.