बैंकिंग मानदंडों के उल्लंघन के लिए रिजर्व बैंक ने दो सहकारी उधारदाताओं – रन्धेजा वाणिज्यिक सहकारी बैंक और गण्देवी पीपुल्स सहकारी बैंक – पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है.
गांधीनगर स्थित रन्धेजा वाणिज्यिक सहकारी बैंक पर केवाईसी के दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन और निर्धारित सीमा से अधिक दान के लिए दंडित किया गया है, रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा.
इस बीच, गणदेवी पीपुल्स सहकारी बैंक, नवसारी को इस बात के लिए दोषी पाया गया है कि उसने 10 लाख रुपए से ऊपर के नकद लेनदेन की रिपोर्टिंग पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के दिशा निर्देशों के तहत आवश्यक है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने दोनों उधारदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनको दंडित करने का फैसला उनके जवाब को पढ़ने के बाद लिया गया. आरबीआई ने पाया कि निदेशों का उल्लंघन हुआ है जिसके लिय दंड जरूरी था.