आरबीआई ने प्राथमिक सहकारी बैंकों से संबंधित ग्राहकों की चिंता को संबोधित करने के लिए बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव किया है. जिस किसी को बैंकों से शिकायत हो वह समाधान के लिए लोकपाल से सम्पर्क कर सकता है. इसके लिये वह पहले लिखित शिकायत करेगा. अगर एक महीने तक जवाब नहीं आया तो वह बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है.
लोकपाल बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ ग्राहकों की हर शिकायत का समाधान करेगा. यदि बैंक का जवाब संतोषजनक नहीं है तब भी ग्राहक लोकपाल से शिकायत कर सकता है.