भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुणे स्थित सिद्धार्थ सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि यह सक्रिय नही रह सका और इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयस विफल रहे. रिजर्व बैंक ने महारष्ट्र सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया था कि वह बैंक को बंद करने संबंधी आदेश जारी करे तथा परिसमापक की नियुक्ति करे.
बैंक के परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता सामान्य नियमों और शर्तों के तहत जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि को पाने का हकदार होगा जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये होगी.