आरबीआई ने कोडगु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मदिकेरी पर आर.बी.आई. द्वारा जारी विनियामक दिशा-निदेश का उल्लंघन करने के लिए 5 लाख रुपये का एक मौद्रिक जुर्माना लगाया है. दिशा-निदेश नन-एसएलआर (सांविधिक नकदी अनुपात) निवेश के संबंध में जारी है.
आर.बी.आई. ने मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक पर भी सहकारी समितियों के प्रवेश से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघान के लिए 1 लाख रुपये का दंड लगाने की घोषणा की.
भारतीय रिजर्व बैंक ने दोनों बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका उन्होंने लिखित उत्तरों प्रस्तुत किया.
“तथ्यों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन की पुष्टि हुई और दंड का अधिरोपण जरूरी था” इसने कहा.
केंद्रीय बैंक ने इस साल जनवरी से जून की अवधि के दौरान 48 छोटे बैंकों को इसी तरह के उल्लंघन के मामले में दंडित किया गया.