तमिलनाडु राज्य में विभिन्न सहकारी विभागों में जूनियर निरीक्षक के 93 पद रिक्त हैं. सहकारिता रजिस्ट्रार को पद को न भरने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है.
उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया था की पीएससी रैंक के उम्मीदवारों को लें. लेकिन रजिस्ट्रार ने एक समीक्षा याचिका दाखिल की है जिसमें इसने पहले के सरकारी नियमों का उल्लेख है जिसके अनुसार न केवल पीएससी सूची से भर्ती की बात है, बल्कि हस्तांतरण और कर्मचारियों की पदोन्नति से भी पदों को भरना है.
पात्र उम्मीदवारों को इस चाल में षड़़यन्त्र दिखाई पड़्ता है कि उन्हें 31 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने के बाद अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा.