एच.डी. कुमारस्वामी को सोमवार को अन्य बातों के अलावा एक सहकारी आवास समिति को भूमि के अवैध अनुदान के लिए सम्मन दिया गया. कुमारस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने 70 एकड़ जमीन Vishwabharathi हाउसिंग सहकारी सोसायटी को दिया.
शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि आवास समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को 100 ft x 150 फीट आकार का एक आवासीय भूखण्ड आवंटित किया था.
विशेष न्यायाधीश सुधिन्द्र राव ने कुमारस्वामी की पत्नी अनीता और Jantakkal उद्यम, एक खनन फर्म जिसे लाभ देने का आरोप कुमारस्वामी पर लगाया गया, को सम्मन जारी करने का आदेश दिया.
अधिवक्ता विनोद कुमार निजी शिकायत दर्ज कराई थी आरोप लगाया कि कुमारस्वामी खनन लाइसेंस का अनुदान Jantakkal कंपनी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सिफारिश की थी.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अपने कार्यकाल के दौरान आवास समिति के पक्ष में मुख्यमंत्री कुमारस्वामी द्वारा भूमि का आवंटन करने के बाद, बदले में उनकी पत्नी को आवासीय प्लाट देकर लाभ पहुंचाया गाया.