रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, हलोल, जिला-पंचमहल पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-इंड) को 10.00 लाख रु. से अधिक नकद लेनदेन की रिपोर्टिंग नहीं करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते में जुर्माना भी लगाया. ऐसा करना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दिशा निर्देशों (एएमएल) के तहत यह आवश्यक था.
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत कर दिया.
मामले के तथ्यों और बैंक के उत्तर तथा व्यक्तिगत प्रस्तुतियाँ पर विचार करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर आया है कि भी इस मामले में उल्लंघन की पुष्टि हुई है जिस पर दंड लगाया जाना जरूरी है.