बिस्कोमान के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह ने Indiancooperative.com से बात करते हुए कहा, “हम उच्च न्यायालय से अनुकूल फैसले पाएंगे और एक महीने के समय में वापस पद हासिल कर लेंगे”. यह बात उन्होंने उस समय कही जब बिहार सरकार ने सहकारी बोर्डों को सूपरसीड कर दिया.
“यह अदालत के फैसले की गलत व्याख्या है और न्याय का विचलन है. हम मुख्य न्यायाधीश की अदालत में अवमानना मामला दर्ज करेंगे. उच्च न्यायालय ने केवल धारा 14.ए (आई) को खारिज किया है. हम 2008 के संविधान में संशोधन की धारा 14.ए.(4) के तहत आते हैं”, श्री सिंह ने कहा.