भारतीय रिजर्व बैंक ने खेमब्रह्म नागरिक सहकारी बैंक, साबरकांठा (गुजरात) को कुछ दिशा – निर्देश जारी किया है कि 31 अक्टूबर, 2011 को कारोबार की समाप्ति के बाद मंजूरी के बिना किसी भी ऋण की स्वीकृति नहीं दे.
बैंक कोई भुगतान भी नहीं करेगा या भुगता करने के लिए सहमत नहीं होगा, चाहे अपनी देनदारियों और दायित्वों का निर्वहन हो या अन्यथा. यह किसी समझौता या व्यवस्था में भी प्रवेश नहीं करेगा और न ही सम्पत्तियों को बेचने, हस्तांतरण या अन्यथा उसके गुण या संपत्ति के किसी भी हद तक को छोड़ने का करार करेगा.
भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश की एक प्रतिलिपि जनता के अवलोकन के लिए बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है.
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपरोक्त निदेश के जारी करने के मुद्दे को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जा सकता. बैंक प्रतिबंध के साथ अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा.