गुजरात के कल्लूर वाणिज्यिक सहकारी बैंक और सूरत के उधना सहकारी बैंक के प्रस्तावित विलय से लोग इतने नाराज है कि जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई है।
उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी रजिस्ट्रार को सात दिनों के भीतर अपने जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिका में दावा किया गया है कि गुजरात के सहकारी समितियों के नियमों के तहत इस तरह का विलय पूरी तरह से अवैध होगा।
क्योंकि यह विलय नियमसम्मत नहीं है अदालत को इस पर रोक लगाना चाहिए।
लेकिन राज्य सरकार याचिका का इस अधार पर विरोध करती है कि जब विलय हुआ ही नहीं है तो याचिका कैसे।