इफको, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के खिलाफ अदालत में जीत हासिल कर ली है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हिंडाल्को का मध्यस्थ अवार्ड को स्वीकार करने से इनकार करना समर्थन के लायक नही है।
यह विवाद तब उठा था जब इफको ने कहा कि हिंडाल्को से एमओयू के मुताबिक फॉस्फोरिक एसिड की आपूर्ति नहीं हो रही है।
हिंडाल्को ने भी आरोप लगाया था कि इफको एमओयू का पालन नही कर रहा है।
इस मामले में एक तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल ने इफको के पक्ष में फैसला दिया था।
उच्च न्यायालय ने सबूतो को देखते हुए, इफको की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर दावें को सही ठहराया है।