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यूसीबी: शाखा स्थानांतरण पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना

कराड में स्थित कराड शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दंडित किया गया है। आरबीआई बैंक के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए पांच लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।

बैंक की शाखा को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण करने संबंधी आरबीआई के निर्देशों का बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया था।

कराड शहरी सहकारी बैंक बाजार यार्ड शाखा, सांगली को 94/ए, मार्केट यार्ड, सांगली, 416416 से सी एस नं. 705/ए, `राजरत्न हाइट्स’, मिराज सांगली सर्विस रोड, चांदनी चौक कॉर्नर, सांगली-416416, नगर वार्ड के बदलाव में वार्ड नं. 35 से 50 शामिल है, जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति प्राप्त नही हुई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, बैंक ने प्रश्न का जवाब लिखित में  प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों और इस मामले में बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंची कि बैंक ने उल्लंघन किया था और पुष्टि के बाद बैंक को दंडित किया गया।

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