भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल में स्थित एर्नाकुलम जिला सहकारी बैंक पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
मिथ्रा कृषि उत्पाद समिति (एमएपीसी) को बैंक द्वारा असुरक्षित ऋण दिए जाने से भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों का उल्लंघन हुआ।
बैंक ने रुरल एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (आरएएमएस) के मामले में भी अधिनियम का उल्लंघन किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर दिया। लिखित उत्तर के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को मानदंडों का उल्लंघन करने का दोषी पाया।