दिल्ली में एक विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 11 लोगों को धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने का 40000 करोड़ रुपए के सहकारी आवास घोटाले मे दोषी पाया है।
11 दोषियों में से सात व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है: रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार (लेखापरीक्षा) और 4 अन्य अधिकारी ।
वर्ष 2005 में सीबीआई ने चर्चित रंगमहल सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी घोटाले में आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था।
सूत्रों का कहना है कि पहली बार इतनी बड़ी धोखाधड़ी के मामला का कोर्ट से निपटारा हुआ है।