सचिन शर्मा
मुम्बई
महोदय
मेरा नाम सचिन शर्मा है और मैं कल्याण पश्चिम में रहता हूँ। मैंने अपनी इमारत की दीवारों से पानी के रिसाव के संबंध में पिछले 5-7 साल से सोसायटी को कई शिकायतें दर्ज कराते आ रहा हूँ। लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद भी सोसायटी के कान में जूँ तक नही रेंग रही है और इस परेशानी को दूर करने के लिए सोसायटी कुछ भी नही कर रही है।
मेरी पत्नी गर्भवती थी और मैं कोई लापरवाही बरतना नही चाहता था इसलिए थककर मैंने अपने स्वयं के खर्च पर दो साल पहले इसकी मरम्मत कराई।
वहाँ एक और समस्या है। मेरे ऊपर के दो फ्लैट खाली हैं और मालिक इसमें ठीक से नहीं रहते और रख-रखाव भी ठीक से नही रखते।
मैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकता हूँ?
मैं स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ मानसिक यातना की एक एफआईआर दर्ज करवा सकता हूँ?
आई सी नाईक
सहकारी हाउसिंग सोसाइटी एक सेवा प्रदाता होती है और खराब सेवा के लिए उपभोक्ता न्यायालय सुनवाई करते है और सीएचएस को आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश दे सकते है।
यहां तक कि नुकसान की भरपाई भी की जा सकती है। सहकारी या अन्य न्यायालयों की तुलना में उपभोक्ता न्यायालयों में कार्यवाही तेजी से होती है।