भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह अहमदाबाद के बापूनगर महिला सहकारी बैंक पर अर्थदण्ड लगाया है।
शीर्ष बैंक ने महिला बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा संबंधी निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया।
मामले में बापूनगर महिला सहकारी बैंक को संदेहास्पद लेनदेन पर रिपोर्ट करने (एसटीआर) में देरी का आरोप लगा है। एफआईआर को दर्ज कराने और प्राथमिकी को प्रस्तुत करने में भी देरी की गई।
पूरी तरह से जांच के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को उक्त उल्लंघन का दोषी पाया और जुर्माने के तौर पर शहरी सहकारी बैंक पर पांच लाख रुपये की राशि थोपा गया।