भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के होसकोटे में स्थित टाउन सहकारी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
सहकारी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 और 9 के उल्लंघन में गैर-बैंकिंग परिसंपत्ति का उपयोग करने का दोषी पाया गया है।
बैंक को निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और कंपनियों को ऋण और अग्रिम पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया था।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया, लेकिन रिजर्व बैंक ने बैंक को दोषी ठहराते हुए उस पर जुर्माना लगाया है।