मुंबई स्थित शहरी सहकारी बैंकों के शीर्ष बैंक अभिउदय सहकारी बैंक को भी आरबीआई मानदंडों के लिए रिजर्व बैंक ने नहीं बख्शा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अभिउदय सहकारी बैंक पर पिछले सप्ताह जुर्माना लगाया है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया।
भारतीय सहकारिता ने जब उनसे संपर्क करना चाहा तो बैंक के अध्यक्ष श्री घडंत ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। एक सीजीएम श्री नाईक ने आरबीआई दंड की पुष्टि की, लेकिन वह भी चाहते थे कि प्रबंध निदेशक ही इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ कह सकते है।
एमडी श्री मोरे ने सहकारी समाचार पोर्टल के बार-बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठाया।
वाशी स्थित बैंक की शाखा में एम/एस स्पीक एशिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, एक ऑनलाइन सर्वेक्षण कंपनी के खाते में लेन-देन की संबंधित मुद्दे की विशेष जांच की गई। आरबीआई जांच से पता चला है कि बैंक ने केवाईसी/ एएमएल मामले में दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया।
बैंक को खाता फ्रिज़िंग के बारे में भी दिशा-निर्देशो के उल्लंघन का दोषी पाया गया। बैंक ने खाता बंद करके ऑडिट ट्रॉइल भी बंद कर दिया था।
यह भी देखा गया है कि बैंक केवाईसी/ एएमएल दिशा निर्देशों का पहले भी पालन नही किया था। खासतैर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, झवेरी बाजार शाखा के साथ आरटीजीएस लेनदेन के संबंध में।
इस प्रकार केवाईसी मानदंडों के कार्यान्वयन में गैर अनुपालन की पुनरावृत्ति का सबूत था।
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, इसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस मामले में तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को उक्त उल्लंघन का दोषी पाया और बैंक पर ‘मेजर’ दण्ड लगाना आवश्यक समझा।