आरबीआई ने महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के अभिनय सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, रिज़र्व बैंक का कहना है कि बैंक की वित्तीय स्थिति को ठीक नही किया जा सकता है।
रिजर्व बैंक के अनुसार जिस तरह से बैंक कार्य कर रहा है जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुँचा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि महाराष्ट्र की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा परिसमापक की नियुक्ति करके बैंक में जमा धारकों को 1 लाख रुपये तक की राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा।
सूत्रों का कहना है कि रिजर्व बैंक ने इस बैंक को पिछले वर्षों मे विभिन्न अनियमित लेनदेन में लिप्त पाया था।