सहकारी विभाग महाराष्ट्र राज्य, पुणे ने 18.3.13 को सहकारी सोसायटी के लेखापरीक्षा के पैनल के लिए Cir.no.237 2013 जारी किये गए है यह संशोधित (ऑफ़लाइन) फार्म और शर्तों के साथ 25.03.2013 विस्तारित अंतिम तिथि के साथ प्रस्तुत किए गए है।
1. ऑफ़लाइन संशोधित रूप डीडीआर कार्यालय में 25 मार्च, 2013 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। (वहाँ ऑनलाइन जमा सुविधा नही है)
2. अनुभव अब आंतरिक, समवर्ती और वैधानिक अंकेक्षण में भी शामिल है। फर्म भी अपने अनुभव के एक भाग के रूप में अपने भागीदारों के अनुभव को जोड़ सकते हैं।
3. भागीदारी फर्म में कम से कम 2 भागीदार होने चाहिए जिन्हें 3 साल का मराठी का ज्ञान होना चाहिए।
4. लेखापरीक्षा के अनुभव के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नही होगी। केवल लेखापरीक्षा अनुभव के समर्थन में मराठी भाषा में विधिवत नोटरी शपथ पत्र पर्याप्त है।
5. पैनल तीन साल के लिए है, यह अधिनियम संशोधन के अधीन है।
6. पैनल के लिए, फर्म का महाराष्ट्र में प्रधान कार्यालय होना चाहिए।
7. यह सलाह दी जाती है कि सदस्यों /फर्म जिसमें पहले से ही फार्म प्रस्तुत किया गया है, अपेक्षित शपथ पत्र के साथ संशोधित रूप पुनः जमा कराना होगा।
8. अधिक जानकारी के लिए परिपत्र सं. 238/ 2013 का 18.3.2013 की निर्देशिका में उल्लेख है कृपया अधिक जानकारी के लिए “लेखा परीक्षक पैनल डाउनलोड” पर देखिए
http://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/SITE/Information/auditorEmpanelment.aspx