चेन्नई की एक एपी गोवधामासीद्धार्थन ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके तमिलनाडु में सहकारी समितियों के आगामी चुनावों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336 के तहत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए अध्यक्ष के पदों के लिए 19 प्रतिशत आरक्षण की मांग की।
अदालत ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि तमिलनाडु सहकारी चुनाव आयोग पदों को आरक्षित करने में सक्षम नहीं है और चुनाव प्रक्रिया 4 मार्च से शुरु हो गई है, इसलिए 12 मार्च को दायर याचिका पर अदालत विचार नही कर सकती।
इस सवाल पर किसी भी फैसले से चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप होगा, हाईकोर्ट ने कहा।
सूत्रों का कहना है, याचिका की बर्खास्तगी से सरकारी और सहकारी हलकों में उत्साह का संचार हुआ है।