भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को दिशा-निर्देश के तहत रखा गया है। निर्देशों के अनुसार जमाकर्ताओं को बचत बैंक या चालू खाता या किसी अन्य जमा खाते में एक हजार रुपए से अधिक की राशि को वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।
शहरी सहकारी बैंक ने रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसा किया है जबकि वह अनुदान के लिए या किसी भी ऋण और अग्रिम नवीनीकृत करने के लिए, किसी भी निवेश, किसी भी दायित्व को अपने ऊपर लेने में सक्षम नहीं है।
ऐसा कोई भी समझौता या व्यवस्था में प्रवेश और बेचने या हस्तांतरित नहीं कर सकता है। संपत्ति के निपटान के बारे में भी 1 अप्रैल 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश में अधिसूचित किया गया है।
दिशा-निर्देश 2 अप्रैल 2013 को कारोबार की समाप्ति के बाद जारी किए गए हैं।
रिजर्व बैंक ने तथापि स्पष्ट कर दिया है कि उसके निर्देश को बैंकिंग लाइसेंस को रद्द के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। दरअसल श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड बैंकिंग कारोबार को जारी रखेगा लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ जब तक की उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार न हो जाए।
हालात को देखते हुए रिजर्व बैंक इन दिशा के संशोधनों पर विचार कर सकता है।