भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे में स्थित सनमित्रा सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यूसीबी को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना नई शाखा के उद्घाटन के परिचालन से संबंधित निर्देश के उल्लंघन में लिप्त पाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, प्रतिक्रिया में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था।
इस मामले में बैंक से प्राप्त उत्तर के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने बैंक को निर्देश के उल्लंघन का दोषी पाया और दण्ड का निर्धारण किया।