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उच्च न्यायालय ने मिल्मा पर फैसला सुनाया

केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने केरल सहकारी दुग्ध विपणन संघ उर्फ मिल्मा से उसके दूध उत्पादों में पाउडर होने के कारण “फ्रेश एंड प्योर” शब्द हटाने के लिए कहा है।

उपभोक्ताओं ने निर्माता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

“ऑपरेशन फ्लड” के रूप में 1980 में स्थापित मिल्मा राज्य के स्वामित्व वाला संगठन है। इसके सदस्यों के रूप में एक लाख किसानों से संबद्ध लगभग तीन हजार दुग्ध सहकारी समितियाँ है।

मिल्मा उच्च गुणवत्ता वाले दूध और दूध आधारित उत्पादों और पेय बेचता है। यह अमूल मॉडल पर आधारित है।

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