भारतीय रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, महबूब नगर, आंध्र प्रदेश पर पांच लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है.
सहकारी बैंक के.वाई.सी. नियमों और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया था.
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसपर बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया.
मामले के तथ्यों, बैंक से प्राप्त उत्तर और व्यक्तिगत प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गया है और दण्ड लगाना आवश्यक है.