भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु में स्थित धर्मपुरी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर पांच लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है.
सहकारी बैंक को केवाईसी के नियमों और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए दोषी ठहराया गया था.
भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया.
मामले के तथ्यों, इस मामले में बैंक से प्राप्त उत्तर और व्यक्तिगत प्रस्तुतियाँ पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गया जिसके लिए दण्ड लगाना आवश्यक था.