भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के उल्लंघन तथा आरबीआई के निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन नहीं करने का मामला था.
यूसीबी पर वास्तव में बीआर अधिनियम 1949 (AACS) की धारा 20 के उल्लंघन का मामला था, जिसमें अन्य मामले शामिल हो गए जैसे-, WHRs के विरुद्ध कर्ज पर रिजर्व बैंक के परिचालन निर्देश संबंधी निर्देशों, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और क्रेडिट जोखिम सीमा, निर्देशक से संबंधित ऋण, दान, आदि.
भारतीय रिजर्व बैंक ने कारण बताओ नोटिस जारी करने और इसकी लिखित उत्तर जांच के बाद बैंक को दंडित किया था.