एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रिजर्व बैंक ने कहा है “एतद्द्वारा जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि सूरी मित्र संघ सहकारी बैंक लिमिटेड बीरभूम, पश्चिम बंगाल के लिए कुछ निर्देश जारी किए है”.
यूसीबी भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना, 7 अप्रैल, 2014 से अनुदान या किसी भी ऋण का नवीनीकरण और अग्रिम नहीं देगा, कोई भी निवेश नही करेगा, उधार और दायित्व अपने ऊपर नहीं लेगा, इत्यदि. अधिसूचना कई एक प्रति जनता के अवलोकन के लिए बैंक परिसर पर प्रदर्शित किया गया है.
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपरोक्त निर्देशों जारी होने का मतलब बैंकिंग लाइसेंस का रद्द होना नहीं लगाया जाना चाहिए. बैंक प्रतिबंध के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा जब तक वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं बन जाती. रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है.
इससे पहले, CKP सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू माह के पहले सप्ताह में निर्देशों के तहत रखा गया था. इससे यूसीबी के कई ग्राहकों को काफी असुविधा हुई है क्योंकि उनमें से कई वरिष्ठ नागरिक हैं और उनके जीवन की बचत राशि बैंक में जमा है.