अवर्गीकृत

लोक सेवा सहकारी बैंक निर्देशों के तहत रखा गया

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को पुणे में स्थित एक और शहरी सहकारी बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक पर लगाया गया है. 20 मई 2014 को कारोबार के प्रभावी समय से करोबार को बंद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र के लिए कुछ निर्देश जारी किए.

निर्देशों के तहत, जमाकर्ताओं को अपनी बचत बैंक या चालू खाता या किसी भी अन्य जमा खाते में जमा कुल राशि में से केवल एक हजार रुपए निकालने की अनुमति दी जाएगी.

बैंक भी को किसी भी ऋण और अग्रिम देने, किसी भी निवेश करने, धन का उधार और नई जमाओं की स्वीकृति सहित किसी भी दायित्व, संवितरण या चाहे अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन में या अन्यथा किसी भी भुगतान चुकता करने के लिए सहमत होने, कोई समझौता या व्यवस्था और बेचने में प्रवेश के हस्तांतरण या अन्यथा से रोका गया है, सिवाय 19 मई 2014 के आरबीआई के निदेश में अधिसूचित उसके गुण या संपत्ति के किसी भी के निपटान के. यह भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ ही ऐसा कर सकते हैं.

रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसके निदेशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द के रूप में माना जाना चाहिए. ऐसा बैंक की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया गया है. बैंक प्रतिबंध के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा. रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है.

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