5 जून 2014 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना SCBs और DCCBs के लिए मौत का झांझा बन कर आई है.
राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय महासंघ के शीर्ष निकाय ने राज्य सहकारी बैंकों के मुद्दे पर आर.बी.आई.के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन को एक पत्र लिखा है जिसमें बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2012 – धारा 18 एवं बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 (AACS) के 24वें संशोधन का जिक्र है.
एमडी लिखते हैं सीआरआर स्तर में वृद्धि के कारण SCBs और DCCBs पर अतिरिक्त बोझ बढेगा लेकिन फिलहाल निचले स्तर पर कोई असर नहीं होगा.
राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय महासंघ के प्रबंध निदेशक आगे कहते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में इन बैंकों के कामकाज जारी रखने को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ही विशेष रूप से उन्हें 3.00 प्रतिशत की न्यूनतम वैधानिक स्तर पर सीआरआर बनाए रखने के लिए अनुमति दी है.
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