राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजमेर शहरी सहकारी बैंक के मामले में जरूरी रिकॉर्ड के साथ आरबीआई के संबंधित अधिकारी को तलब किया है.
रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि यदि आरबीआई अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि शहरी सहकारी बैंक में उसने एक खाता खोला था. भारतीय रिजर्व बैंक ने 2011 में बैंक के लेनदेन पर प्रतिबंध लगाया था. बाद में 2013 में, रिजर्व बैंक ने 5,000 रुपये से अधिक की निकासी पर प्रतिबंध लगाया.
याचिका में सर्वोच्च बैंक की मनमानी के आदेश को चुनौती दी गई है और भारतीय रिजर्व बैंक और शहरी सहकारी बैंक दोनों के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे चुपके से वर्तमान संकट पैदा करने के लिए एक साथ काम कर रहे है.