सहकारित मंत्रालय के अधिकारियों ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के पालन में एनसीसीएफ के हर निदेशक को धारा 123 के तहत नोटिस जारी किया है.
अदालत के फैसले से निलंबित बोर्ड को पुनर्जीवित करने की एक उम्मीद जगी थी लेकिन मंत्रालय के ताजा कदम ने उसपर पानी फेर दिया है, एनसीसीएफ के मामलों के जानकार एक सूत्र ने कहा. लेकिन इससे पहले कि कोआपरेटर्स को मामले में कुछ करने का समय मिलता, मंत्रालय ने कार्रवाई शुरु कर दी.
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