भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंगलोर स्थित अमनाथ सहकारी बैंक के निर्देशन को बढा दिया है। जारी निर्देशन 5 अक्टूबर 2014 से 4 जनवरी 2015 तक की अवधि के लिए बैंक मे लागू कर दिया गया है।
निर्देशन के अनुसार, अमानाथ सहकारी बैंक बिना रिजर्व बैंक की इज़ाज़त के, कोई भी कार्य करने मे सक्षम नही रहेगा और ये किसी को भी नई ऋण नही दे सकता और न ही नया निवेश कर सकता,आदि।
जारी निर्देशन में कहा गया है की जमाकर्ताओं को आपने खाते की कुल राशि मे से एक हजार से अधिक रुपए निकालने की अनुमति नही है।
गौरतलब है की निर्देशन की तारीक 5 अक्टूबर 2013 से 4 अप्रैल 2014 को छह महीने की अवधि के लिए बढाया गया था।
रिजर्व बैंक ने साफ किया है की जारी निर्देशन का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है।
जबतक बैंक की वित्तीय स्थिति बेहतर नही हो जाती तबतक बैंक अपना कारोबार करने के लिए सक्षम नही है। रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशनों का संशोधन करने पर विचार कर सकता है।