भारतीय रिजर्व बैंक ने कोलकाता पनीहटी सहकारी बैंक पर छह महीने की अवधि अर्थात् अप्रैल 23, 2015 तक के लिए दिशा-निर्देश को बढ़ा दिया है. दिशाओं की समीक्षा करने के बाद निदेश हट भी सकता है.
रिजर्व बैंक ने इस बैंक की बहुत अनिश्चित वित्तीय स्थिति के कारण पहली बार दिशा-निर्देश 24 अप्रैल 2014 को छह महीने के लिए जारी किया था.
इस स्थिति में बैंक अपने जमाकर्ताओं को एक हजार रुपए से अधिक की निकासी की अनुमति नहीं दे सकते.
हालांकि, रिजर्व बैंक के निर्देश को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना नहीं माना जाना चाहिए. वित्तीय स्थिति के बेहतर होने तक बैंक प्रतिबंध के साथ बैंकिंग कारोबार करता रहेगा. रिजर्व बैंक हालात पर पर विचार करने के बाद इन निर्देशों का संशोधन कर सकता है.