भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सहकारी बैंकों(यूसीबी) को पैन सेवा एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दे दी है।
इससे पहले, केवल आर्थिक रूप से मजबूत सहकारी बैंको को ही पैन सेवा एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति थी। वे यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी सर्विसेज लिमिटेड और एनएसडीएल इ- गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या आयकर विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसीयों के साथ टाई-अप करने के बाद ही इस सेवा में प्रवेश कर सकते थे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि सहाकारी बैंको पर शुल्क आधारित सेवाओं का दायरा बढाने के लिए रिजर्व बैंक ने सभी सहाकारी बैंको को पैन सर्विस एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, आर्थिक रूप से मजबूत सहकारी बैंक निरंतर आधार पर 10 प्रतिशत की न्यूनतम सीआरएआर (कैपिटल तो रिस्क-वेटेड एसेट्स रेश्यो)होनी चाहिए।
सकल एनपीए (संपत्ति गैर-निष्पादित) 7 प्रतिशत से कम होना चाहिए और शुद्ध एनपीए या ऋण 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा,पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर मे कोई कमी नही होनी चाहिए।