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यूनाइटेड कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक मुसीबत में

भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित यूनाइटेड कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक के निर्देशन की तारीख को 1 दिसंबर 2014 से लेकर 28 फरवरी 2015 तक यानि की तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। बैंक पर 1 जून 2013 से निर्देशन जारी है।

निर्देशन के अनुसार, यूनाइटेड कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक बिना रिजर्व बैंक की इज़ाज़त के कोई भी कार्य करने मे सक्षम नहीं रहेगा। बैंक किसी को भी नई ऋण नहीं दे सकता और न ही नया निवेश कर सकता है,आदि

जारी निर्देशन में कहा गया है कि 1 जून 2013 से 28 फ़रवरी 2015 तक जमाकर्ताओं को अपने खाते की कुल राशि मे से एक हजार से अधिक रुपए निकालने की अनुमति नहीं हैं।

दिशाओं की एक प्रति जनता की रुचि के लिए बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। रिजर्व बैंक ने साफ किया है की जारी निर्देशन का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। जब-तक बैंक की वित्तीय स्थिति बेहतर नही हो जाती तब-तक बैंक अपना कारोबार करने के लिए सक्षम नहीं है। रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशनों का संशोधन करने पर विचार कर सकता हैं।

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