भारतीय रिजर्व बैंक ने लखनऊ स्थित इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक के निर्देशन की तारीख को 12 दिसंबर 2014 से लेकर 11 जून 2015 तक यानि की छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। बैंक पर 12 जून 2014 से निर्देशन जारी है।
निर्देशन के अनुसार, इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक बिना आरबीआई की इज़ाजत से किसी को भी नई ऋण नहीं दे सकता और न ही नया निवेश कर सकता है, आदि।
निर्देशन में कहा है कि बैंक के जमाकर्ताओं को अपने खाते की कुल राशि मे से एक हजार से अधिक रुपए निकालने की अनुमति नहीं हैं।
रिजर्व बैंक ने जनता लिए बैंक को निर्देशन की एक प्रति बैंक परिसर के बाहर लगाने का भी आदेश दिया है।
प्रेस विज्ञप्ति में रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि जारी निर्देशन का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है।