प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय रिर्जव बैंक ने लखनऊ स्थित पायनियर शहरी सहकारी बैंक के खिलाफ कुछ दिशा-निर्देश जारी किया है। दिशा-निर्देश छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा ।
अतः पायनियर शहरी सहकारी बैंक 24.03.2015 से बिना आरबीआई की इज़ाजत के किसी को भी नया ऋण या अग्रिम नहीं दे सकता और न ही नया निवेश कर सकता है।
सहकारी बैंक को उसके जमाकर्ताओं को खाते की कुल राशि मे से एक हजार से अधिक रुपए के भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
जनता की सूचना के लिए निर्देशन की एक प्रति बैंक परिसर के बाहर लगाया गया है।
प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि जारी निर्देशन का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है।