रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार , शीर्ष बैंक ने लखनऊ स्थित एचसीबीएल सहकारी बैंक के लिए निर्देश जारी किये हैं जो छह महीने की अवधि के लिए लागु रहेगा।
इस बीच बैंक बिना आरबीआई की इज़ाजत से किसी को भी नया ऋण या अग्रिम नहीं दे सकता और न ही नया निवेश कर सकता है।
जनता की सूचना के लिए निर्देश की एक प्रति बैंक परिसर के बाहर लगाई गई है।रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर दिशा-निर्देश में संशोधनों पर विचार कर सकता है।
रिजर्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति में साफ किया है की जारी निर्देश का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है।