भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित पनिहति सहकारी बैंक के निर्देशन को छह महीने की अवधि के लिये बढ़ा दिया है।
पनिहति सहकारी बैंक 24 अप्रैल 2015 से 23 अक्टूबर 2015 तक दिशा-निर्देश के अंतर्गत रहेगा। रिजर्व बैंक ने पनिहति सहकारी बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के आधार पर 24 अप्रैल 2014 को दिशा-निर्देश के तहत रखा था।
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार पनिहति सहकारी बैंक बिना आरबीआई की इज़ाजत से किसी को भी नया ऋण या अग्रिम नहीं दे सकता और न ही नया निवेश कर सकता है।
जनता की सूचना के लिए निर्देश की एक प्रति बैंक परिसर के बाहर लगाई गई है। रिजर्व बैंक ने साफ किया है की जारी निर्देश का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है।