भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के गुलबर्गा स्थित श्री गणेश सहकारी बैंक पर पंद्रह लाख रूपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया है।
श्री गणेश सहकारी बैंक ने बेनामी खाते खोले और उन खातों में भारी नकदी जमा करने की अनुमति दी। हालांकि श्री गणेश सहकारी बैंक के मामले में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुयी है कि लेकिन पाठकों को याद होगा कि देश की खुफिया एजेंसियां कहती रही है कि आंतकी संगठन शहरी सहकारी बैंकों को अपने नापाक इरादों के लिए इस्तेमाल कर रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि यूसीबी ने केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के दिशा-निर्देशो का उल्लंघन किया है।
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। मामले के तमाम तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने पर मौद्रिक नीति के तहत जुर्माना लगाया।