भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात (वडोदरा) के दभोई स्थित श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल सहकारी बैंक पर मौद्रिक नीति के तहत पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
सहकारी बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी शहरी सहकारी बैंकों के लिये बी.आर.,1949 अधिनियम की धारा 36(1) के निर्देशों और निदेशकों एवं उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम देने के लिये आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च को बैंक की वित्तीय स्थिति जानने के लिये बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और इसके संदर्भ में सहकारी बैंक ने लिखित में उत्तर प्रस्तुत किया और पत्र को आरबीआई के अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय निदेशक को प्रस्तुत किया।
मामले के तमाम तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने पर मौद्रिक नीति के तहत बैंक पर जुर्माना लगाया है।