भरतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित विट्ठल नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक 26 जून 2015 से कारोबार करने में सक्षम नहीं है।
महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने भी बैंक को समापन के लिये आदेश जारी किया था और परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया था।
रिजर्व बैंक ने बैंक की खराब वित्तीय स्थित को मद्देनजर रखते हुये सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है और कहा है कि बैंक को पुनरुद्धार करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। विट्ठल नागरी सहकारी बैंक अपने जमाकर्ताओं को वर्तमान और भविष्य में राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।
बैंक अपना कारोबार गलत ढंग से चला रहा था जो वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के लिये हानिकारक था।
लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की कार्यवाही के प्रारंभ तक, जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम के तहत भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हर जमाकर्ता सिर्फ एक लाख रुपये की मौद्रिक सीमा के तहत अपने जमा का पुनर्भुगतान करने का हकदार है।