भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता के हित में कानपुर स्थित ब्रामावारत वाणिज्यिक सहकारी बैंक पर निर्देशन जारी किया है, आरबीआई द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सहकारी बैंक 7 जुलाई 2015 से बिना आरबीआई की इज़ाजत से किसी को भी नया ऋण या अग्रिम नहीं दे सकता और न ही नया निवेश कर सकता है।
सहकारी बैंक को सरकार/ एसएलआर स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है।
जनता की सूचना के लिए निर्देश की एक प्रति बैंक परिसर के बाहर लगाई गई है।
रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि जारी निर्देश का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। बैंक प्रतिबंधों के साथ अपने कारोबार को जारी रख सकता है। दिशा-निर्देश लगभग छह महिने तक जारी रहेगा।