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नवोदय शहरी सहकारी बैंक को राहत नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक ने नागपुर स्थित नवोदय शहरी सहकारी बैंक को जारी दिशा-निर्देश को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब बैंक पर नए दिशा-निर्देश 15 जुलाई 2018 की अवधि तक रहेगी।

दिशा-निर्देश को बैंकिंग अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत रिर्जव बैंक ने लागू किया है।

आरबीआई ने दिशा-निर्देश की एक प्रति जनता की सूचना के लिए बैंक परिसर में प्रदर्शित करने को कहा है।

हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने विज्ञप्ति में साफ किया है कि दिशा-निर्देश जारी करने का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा, आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा।

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