मेरा नाम वीणा जयंत दीवे है और मैं गुंडेचा हाइट्स, कांजुरमार्ग, मुंबई में रहता हूं। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति ने शरीरिक रूप से किसी सदस्य पर हमला किया हो तो क्या वह समिति का पदधारक बनने के काबिल है।
मुझे नहीं पता है कि इसका उत्तर कहां से प्राप्त होगा लेकिन यह तर्कसंगत है कि ऐसा व्यक्ति सोसायटी में शांतिपूर्ण व्यवहार के बजाय सोसायटी के लोगों में डर पैदा करेगा। हमारी सोसायटी राज्य सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत है।
आई सी नाइक
सहकारी चुनाव प्राधिकरण के आदेश के तहत होने वाले चुनाव में सदस्यों द्वारा चुने जाने वाला व्यक्ति ही पदाधिकारी बनता है।
अगर कोई सदस्य जिसने सोसायटी के किसी व्यक्ति पर शारिरिक रूप से हमला किया हो तो यह मायने नहीं रखता है। सहकारी आवास सोसायटी एक लोकतांत्रिक उद्यम है और यहां कोई भी व्यक्ति पदाधिकारी चुना जा सकता है।
करीब 33 प्रतिशत मतदाता जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले रहे थे उन पर आपराधिक आरोप थे लेेकिन उन्हें वोट देने से रोका नहीं गया क्योंकि जब तक किसी कोर्ट ने उन्हें अपराधी घोषित नहीं किया है तब तक वे निर्दोष है।
मुझे आशा है कि आपको अपने सावल का जवाब मिल गया होगा।